-राजेश बैरागी-
गत 16 मार्च को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना अंतर्गत एक चार वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पुलिस और दो अस्पतालों की भूमिका की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी का विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। इस मामले में आगामी 13 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस आयुक्त व संबंधित थाना प्रभारी को को भी कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गत 16 मार्च को बच्ची को पड़ोसी चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था। बाद में बच्ची खून से लथपथ बेहोश मिली थी।उसे दो निजी अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। गाजियाबाद जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस मामले की रिपोर्ट अगले दिन 17 मार्च को दर्ज की गई। बच्ची के पिता ने पुलिस व निजी अस्पतालों की लापरवाही के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तथा दिल्ली उच्च न्यायालय बार अध्यक्ष एन हरिहरन ने सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ के समक्ष इस घटना का उल्लेख करते हुए पुलिस और अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।(नेक दृष्टि)(ऐसे ही अन्य समाचारों आलेख के लिए हमारी वेबसाइट www.nekdristi.com देखें)
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