राजेश बैरागी।नोएडा के सेक्टर 11 और 12 में चिकित्सा सुविधा के साथ अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और अवैध निर्माण के चलते भारी समस्याओं का सबब बने मेट्रो हॉस्पिटलों पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर 11 व 12 स्थित मेट्रो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व हार्ट इंस्टीट्यूट पर 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। इस संबंध में प्राधिकरण के जल सीवर विभाग के वर्क सर्किल-1द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि दोनों हॉस्पिटल द्वारा अपने एसटीपी तथा ईटीपी से शोधित सीवरेज वाटर को पुनः उपयोग न कर प्राधिकरण द्वारा सेक्टर वासियों के लिए डाली गई सीवर लाइन में डाला जा रहा है। इससे सीवर लाइन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और बैक ओवरफ्लो होता है। उल्लेखनीय है कि नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने हाल ही में सेक्टर 11 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण न करने तथा कंप्लीशन सर्टिफिकेट व अधिभोग प्रमाण पत्र न प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण द्वारा दोनों नोटिस के माध्यम से मेट्रो हॉस्पिटल संचालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
मेट्रो हॉस्पिटलों को नोएडा प्राधिकरण का एक और नोटिस,10 हजार जुर्माना भी लगाया











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