
_-राजेश बैरागी-_
सेक्टर 78 के जीएच -1सी भूखंड पर विकसित सिक्का कार्मिक ग्रीन्स हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट खरीदार अधूरे विकास कार्यों के बीच एओए के गठन को लेकर आजकल आंदोलनरत हैं।उनका आरोप है कि बिल्डर के साथ सांठगांठ कर कुछ फ्लैट बायर्स एओए का गठन कर रहे हैं जिससे करोड़ों रुपए के अवशेष विकास कार्यों और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के बगैर बिल्डर सोसायटी छोड़ कर भाग सके। सोसायटी निवासी नरेंद्र मलिक ने बताया कि कुल 6 टावर सोसाइटी में है ।एक टावर एस्पायर को अभी तक नोएडा विकास प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाणपत्र OC जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा अग्निशमन अनापत्ति Fire NOC, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, पूर्णता प्रमाणपत्र CC भी लंबित हैं। साथ ही पानी, बिजली व अन्य विभागों के करोड़ों रुपये के बिल और चालान बकाया हैं।इसी संदर्भ में नरेंद्र मलिक ने उप निबंधक गाजियाबाद को लिखित शिकायत भेजकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि • रेरा कानून 2016 की धारा 11(4)(e) के अनुसार 100% OC मिलने तक AOA का गठन अवैध है। फिर भी चुनाव कराया जा रहा है।• यदि चुनाव करा दिया गया तो Fire, STP, पानी के करोड़ों के बकाया चालान और बिल की जिम्मेदारी नई AOA यानी 600 परिवारों पर आ जाएगी।(नेक दृष्टि)
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