खबर का असर -नोएडा सेक्टर 11 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल को नोएडा प्राधिकरण ने भेजा धारा 10 का नोटिस

राजेश बैरागी।सेक्टर 11 के निवासियों के लिए पार्किंग समेत तमाम समस्याओं का सबब बने मेट्रो हॉस्पिटल को नोएडा प्राधिकरण ने बेसमेंट का उपयोग व्यवसायिक गतिविधियों में करने के लिए धारा 10 का नोटिस जारी किया है। नेक दृष्टि ने गत 5 फरवरी को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में दो मुख्य बिंदुओं पर अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया गया है। प्राधिकरण के नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा मैसर्स यू जी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (मेट्रो हॉस्पिटल को संचालित करने वाली कंपनी)एल -94 व एल-94ए सेक्टर 11 नोएडा को जारी नोटिस के अनुसार मेट्रो हॉस्पिटल को प्राधिकरण द्वारा 1998 में आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात 2004 में पुनरीक्षित भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सम्पूर्ण भवन का अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल करने की कोई परवाह ही नहीं की। नोटिस में आगे कहा गया है कि प्राधिकरण को बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां करने की शिकायत प्राप्त हुई हैं जो स्वीकृत मानचित्र की शर्तों का उल्लंघन है। नोटिस में बेसमेंट में संचालित गतिविधियों को तत्काल बंद करते हुए स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सेक्टर 11 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल को भवन निर्माण नियमावली के विपरीत अंधाधुंध विस्तार किया गया है। इसी कारण प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र हासिल करने की औपचारिकता भी पूरी नहीं की गई है। हॉस्पिटल के नियम विरुद्ध विस्तार से जहां जनसुविधाओं पर अनापेक्षित भार आ गया है वहीं पार्किंग की समस्या के चलते सेक्टर वासियों का जीना दुश्वार हो गया है।(

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